किशनगंज,21नवंबर (Udaipur Kiran) । हत्या के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हत्या के मामले में आरोपी बेलवा निवासी सफीरुद्दीन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनायी गई। सत्र वाद संख्या 77/21 में सजा सुनायी गई। मामले में अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने सजा की बिंदु पर शानदार जिरह पेश किया।
गौर करे कि पांच वर्ष पूर्व वर्ष 2019 को नवंबर माह में सदर थाने में सूचक मो. ताहिर ने कांड संख्या 528/19 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। सूचक मो. ताहिर का आरोपी सफीरुद्दीन से जमीनी विवाद चल रहा था। मामले में 1 नवंबर 2019 को आरोपी सफीरुद्दीन ने सूचक मो. ताहिर के पुत्र मो. जाफर को तलवार के वार से चोटिल कर दिया था,जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल व एमजीएम बाद में सिलिगुड़ी रेफर कर दिया गया था। जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। इसी घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद उक्त वाद की सुनवायी न्यायालय में चल रही थी। इसी मामले में अदालत ने गुरुवार को सजा की बिंदु पर अपना अहम फैसला सुनाया।
(Udaipur Kiran) / धर्मेन्द्र सिंह