नई दिल्ली, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक के मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार काे कहा कि कोर्ट ने आतंकी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया था। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने संकेत दिया कि कोर्ट यासिन मलिक के मामले में तिहाड़ जेल के अंदर ही कोर्ट रूम स्थापित करने का निर्देश दे सकता है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें जम्मू-कश्मीर के ट्रायल कोर्ट के सितंबर 2023 के एक आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें यासिन मलिक को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यासिन मलिक की पेशी जम्मू-कश्मीर में ऑनलाइन भी नहीं हो सकती है क्योंकि जम्मू में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था और हाई कोर्ट में उसे कानूनी मदद भी दी गई थी।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यासिन मलिक को सुरक्षा कारणों से जम्मू-कश्मीर भेजने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यासिन मलिक कश्मीर जाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से उसने कोई वकील नहीं किया है।
उल्लेखनीय है कि यासिन मलिक टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार