Haryana

हिसार : नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल कैद, बीस  हजार जुर्माना

अदालत का लोगो।

जुर्माना न भरने पर काटनी होगी अतिरिक्त कैद

हिसार, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) । एडीजे विवेक सिंगल की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़

करने वाले दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। दोषी सूबे सिंह को 20 हजार का जुर्माना

लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी रिश्ते में पीड़िता का

दादा लगता है। पुलिस ने जून 2021 को केस दर्ज किया था। अदालत ने आरोपी को 14 नवंबर

को दोषी करार दिया था जिसे सोमवार को चार साल की सजा सुनाई है।

अदालत में चले मामले के अनुसार लगभग 12 वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को बताया कि

उसकी दादी बीमार थी जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह अपने छोटे भाई

के साथ अपने चाचा के साथ खेत में मौजूद थी। खेत से कुछ दूरी पर काम कर रहे रिश्ते में

दादा लगने वाले सूबे सिंह ने उसके चाचा को पानी देने के लिए कहा। इस पर चाचा ने मुझे

व मेरे भाई को पानी देकर सूबे सिंह के पास भेज दिया। इस दौरान दादा ने भाई को वापस

भेज दिया और उसके छेड़छाड़ की। इसके बाद पूरी घटना के बारे में परिजनों को बताई। परिजनों

इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज पोक्सो के तहत मामला दर्ज

किया जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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