– सार्वजनिक संपत्तियों की एक हफ्ते के अंदर सफाई और पेंटिंग कराने का भी निर्देश
नई दिल्ली, 11 नवम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए हुए चुनाव की मतगणना की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो 26 नवंबर तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी करे। हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की एक हफ्ते के अंदर सफाई और पेंटिंग हो। हाई कोर्ट ने कहा कि छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे वर्तमान उम्मीदवारों और भविष्य के उम्मीदवारों की ये जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्टर को साफ और बेहतर बनाकर रखें।
हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को भी मतगणना की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सफाई के संबंध में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया था कि वे इस बात का हलफनामा दाखिल करें कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों की सफाई कर दी है। हाई कोर्ट ने 26 सितंबर को मतगणना पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज प्रशासन को निर्देश दिया था कि वे मतदान के बाद ईवीएम और बैलेट बॉक्स को अगले आदेश तक सुरक्षित और संरक्षित रखें। हाई कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा किया गया है, उसकी सफाई में आने वाली लागत की भरपाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को करनी होगी। हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बाद में इस पैसे की भरपाई चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों से कर सकती है, जिन्होंने उक्त अपराध किया है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई रिकॉर्ड है कि चुनाव में कितना पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा था कि पोस्टर दीवारों और सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह से पैसा को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। आपको इसके लिए सख्त एक्शन लेना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिन उम्मीदवारों के नाम के पोस्टर लगे हुए है, उन पोस्टरों को हटाने का पैसे उनसे ही वसूला जाए। यह चुनाव कोई अकेले नहीं लड़ रहा है बल्कि चुनाव में संगठन शामिल हैं। आप अपने आप को इतना असहाय महसूस मत करिए।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम