HEADLINES

रामपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 8 नवम्बर (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को 12 वर्ष पूर्व के मामले में रामपुर निवासी गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद जिले के थाना कुंदरकी में 19 फरवरी 2012 को तत्कालीन प्रभारी अजय कुमार शर्मा ने आरोपित कौशर निवासी बड़ा गांव थाना शाहबाद जिला रामपुर को गैंगस्टर एक्ट का आरोपित बनाया था। आरोप था कि वह गैंग बनाकर अवैध रूप से धन एकत्रित कर रहा है। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया के न्यायालय में की गई। विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को आरोपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई व पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल

Most Popular

To Top