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नैनीताल हाईकोर्ट ने एचएनबी के वीसी की नियुक्ति को दी मंजूरी, याचिका खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल के कुलपति (वीसी) अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को यूजीसी और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत वैध मानते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काेर्ट ने याचिकाकर्ता, विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय ने दलील दी कि चयन समिति ने वीसी की नियुक्ति यूजीसी की 2018 की नियमावली और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अनुसार की है। समिति ने योग्य अभ्यर्थी का चयन किया है, इसलिए याचिका को निरस्त किया जाना चाहिए।

यह याचिका देहरादून निवासी समाजसेवी रवींद्र जुगरान द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति यूजीसी की नियमावली 2009 के विरुद्ध की गई है। पहले वाइस चांसलर की नियुक्ति करने के लिए विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें 203 अभ्ययर्थियों ने आवेदन किया। बाद में 15 अभ्यर्थियों की एक शॉर्ट लिस्ट बनाई गई। इन 15 अभ्यर्थियों में से तीन अभ्यर्थी इस पद के लिए योग्य पाए गए। लेकिन सलेक्शन कमेटी ने इस पद पर इन तीन अभ्यर्थियों में से न करके किसी चौथे अभ्यर्थी को वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त कर दी, जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई उसने कभी इस पद के लिए आवेदन किया ही नहीं था और ना ही उसके पास इस पद के लिए योग्यता है। फिर किस आधार पर उनकी नियुक्ति इस पद पर कर दी गई। लिहाजा उनकी नियुक्ति को निरस्त किया जाए।

(Udaipur Kiran) / लता

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