पूर्णिया 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) ।
पूर्णिया न्यायालय द्वारा एक गांजा तस्कर को 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपये आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। यह सजा विशेष (एनडीपीएस) वाद सं० 68/2022 के तहत जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविन्द के न्यायालय में सुनाई गई है।
मामला बायसी थाना कां० सं० 373/2022 पर आधारित था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार संजय कुमार तत्कालिन अवर निरीक्षक मद्यनिषेध समेकित जांच चौकी दालकोला 21 सितम्बर 2022 को निरीक्षक मद्यनिषेध विजय कांत ठाकुर के पर्यवेक्षण में दल-बल के साथ वाहन जांच कर रहे थे। संध्या 05.05 मिनट पर बंगाल की ओर से आ रही इंडिगो कार निबंधन सं० डब्लू बी 06 जी 3969 को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर कार रोक कर भागने लगा। दल-बल के सहयोग से उसे पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ती ने अपना नाम रंजन कुमार भारती सा० बैसा, थाना परबत्ता, जिला खगड़िया बतलाया।
कार की तलाशी लेने पर बीच वाले सीट में छुपा कर रखा हुआ 7 पैकेट गांजा बरामद हुआ। जिसका कुल वजन 43 किलो 095 ग्राम था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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(Udaipur Kiran) / नंदकिशोर सिंह