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अशफाक हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन  कारावास 

अशफाक हत्त्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन  कारावास

सुल्तानपुर, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अमेठी के जगदीशपुर बाजार में हुए चर्चित अशफाक हत्याकांड में जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने तीन दोषियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख 21 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की 70 फीसदी धनराशि मृतक के पिता को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

मंगलवार को दोष सिद्ध किए गये आरोपी वंशराज यादव, अमित चौबे और सतीश उर्फ सतई को जेल से तलब कर उनकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजीसी मनोज दुबे के मुताबिक 30 जनवरी 2018 को जगदीशपुर बाजार स्थित विजया बैंक के पास अशफाक अहमद की गोली और बम से हत्या कर दी गई थी। इस हमले में रजी अहमद समेत कुछ अन्य लोग घायल हो गए थे। दोष सिद्ध किए गये आरोपी वंशराज यादव, अमित चौबे और सतीश उर्फ सतई को जेल से तलब कर उनकी सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।

मृतक के पिता अंसार अहमद ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर कला गांव निवासी पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

इस दौरान विचारण कोर्ट में अभियोजन की तरफ से 17 गवाहों की गवाही कराई गई। वहीं, बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए थे। कोर्ट ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के लालीपुर मौजा हुसैनगंज कला निवासी दोष सिद्ध आरोपी वंशराज यादव, बिहार छपरा के इकमा थाने के हुसैनपुर गांव निवासी अमित चौबे और अमेठी मोहनगंज थाने के रामशाला गांव निवासी सतीश उर्फ सतई को सजा सुनाकर करनी की सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि कोर्ट ने राजेश विक्रम सिंह, अनिल सिंह, नान्ह सिंह उर्फ सूरज, विकास खरवार और सुभाष यादव को मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्ता

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