सोनभद्र, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जनपद में हुए राजकुमार शर्मा हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने तीन दाेषियाें काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर चार-चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बभनी के सागाेबांध निवासी ममता शर्मा ने 22 नवम्बर 2019 को थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसके गांव की उर्मिला कुमारी, उसके बेटे सूर्य प्रकाश शर्मा से शादी करना चाहती थी लेकिन उसने अपने बेटे की शादी झारखंड में कर दी। उर्मिला काे जब इस बात की जानकारी हुई ताे उसने 22 नवम्बर 2019 को उसके (ममता) पति काे बात करने के लिए अपने घर बुलाया। यहां पर एकराय होकर उर्मिला, अमरजीत गुप्ता व शिवशंकर गुप्ता ने उसके पति की हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर उर्मिला कुमारी, अमरजीत गुप्ता व शिवशंकर गुप्ता के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
अदालत ने शुक्रवार काे मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोष सिद्ध पाकर दोषी उर्मिला कुमारी, अमरजीत गुप्ता और शिवशंकर गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ में 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
(Udaipur Kiran) / पीयूष त्रिपाठी