नैनीताल, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट में नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी की ओर से अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न स्टोन क्रशराें का अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए करीब 50 करोड़ से अधिक का जुर्माना माफ कर देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार काे सुनवाई हुई और मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तिथि नियत की गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चाेरलगिया नैनीताल निवासी भुवन पोखरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2016 -17 में नैनीताल के तत्कालीन जिलाधिकारी ने कई स्टोन क्रशराें का अवैध खनन व भंडारण का जुर्माना करीब 50 करोड़ से अधिक रुपये माफ कर दिया। जिलाधिकारी ने उन्हीं स्टोन क्रशराें का जुर्माना माफ किया है जिन पर जुर्माना करोड़ों में था और जिनका जुर्माना कम था, उनका माफ नहीं किया।
(Udaipur Kiran) / लता