सोलन, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर, कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 14 दिसंबर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी।
आकांक्षा डोगरा ने बताया कि इस लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, मोटर व्हीकल चालान, धन वसूली, सड़क दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामलों पर सुनवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में ऐसे मामले भी निपटाए जाएंगे, जो अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं। लोक अदालत का लाभ उठाने से समय और धन की बचत होती है, और इसमें न्यायालय शुल्क नहीं लगता। पुराने मुकदमे का न्यायालय शुल्क भी वापस किया जाता है, और लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती।
सचिव आकांक्षा डोगरा ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 14 दिसंबर, 2024 से पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन और जिला के सभी न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उस अदालत में भी दिया जा सकता है, जहां मामला विचाराधीन है।
—————
(Udaipur Kiran) शुक्ला