Madhya Pradesh

जबलपुर : युवती की शादी रुकवाने हैदराबाद के विधायक टी राजा का धमकी देते वीडियो वायरल

शादी रुकवाने हिंदूवादी संगठनों ने कमर कसी

जबलपुर, 20 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । कलेक्ट्रेट में सिहोरा निवासी धर्म विशेष के युवक एवं इंदौर की हिंदू युवती ने शादी के लिए आवेदन दिया है। जिस पर कलेक्ट्रेट से उन्हें 12 नवंबर 2024 को विवाह के लिए तिथि निर्धारित की गई है। जिस पर सोशल मीडिया में उनकी शादी को लेकर हिंदूवादी संगठनों द्वारा उसको रुकवाने के लिए अपील की जा रही है। इसी के चलते सोशल मीडिया में तेलंगाना राज्य के हैदराबाद क्षेत्र के विधायक टी राजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपील की है कि यह शादी रोकी जाए वरना फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे। इस वीडियो के वायरल होते ही हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। इस मामले में बताया जाता है कि युवती इंदौर में ही किसी टेलीकॉम कंपनी में प्राइवेट जॉब करती है उसके साथ हसनैन नामक युवक भी वही कार्यरत है। वह एक दूसरे को पिछले तीन वर्ष से जानते हैं। युवती के घर वालों का कहना है की 15 अक्टूबर से युवती का मोबाइल बंद है एवं 16 अक्टूबर को जबलपुर अपर कलेक्टर कोर्ट का शादी का लेटर मिला है। इसके बाद परिजन युवती को तलाशते रहे तथा पुलिस में गुम इंसान कायम कराया है। इसके साथ ही पता चलने पर वे जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र जहां का निवासी युवक बताया गया है वहां पहुंचे। उन्होंने सिहोरा थाने में बताया है कि उनकी बेटी को हसनेन नाम का युवक भगाकर ले गया है। इसके साथ ही पिता ने अपर कलेक्टर कोर्ट में इस शादी को रोकने आवेदन दिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी का अपहरण हो सकता है एवं युवक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता है।

इधर इंदौर पुलिस युवती के भाई के साथ सिहोरा पहुंच गई है। उसके साथ आए परिजनों ने सिहोरा पुलिस से बातचीत की है। जब सिहोरा पुलिस ने युवक के घर उसके पिता से संपर्क किया तो पिता का कहना था की आधे घंटे में युवक की युवती थाने पहुंच जाएंगे। परंतु 2 घंटे बाद पिता ने कहा कि युवक का कॉल अवश्य आया था वह जबलपुर में है परंतु अब संपर्क नहीं हो रहा। उसकी बात में घालमेल साफ समझ आ रहा है।

इस बात को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है। हिंदू सेवा परिषद के एडवोकेट अतुल जैसवानी ने स्पष्ट कहा है कि इस शादी का हिंदू सेवा परिषद जोरदार विरोध करेगी। हम लोग किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देंगे। इसके लिए बाकायदा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो मई 2024 में एक फैसला दिया है उसके तहत आपत्ति दर्ज कराएंगे एवं इसी सिलसिले में जबलपुर कलेक्टर से शीघ्र मुलाकात की जाएगी। वहीं हिंदू धर्म सेना के योगेश अग्रवाल ने कहा है कि यह एक लव जिहाद का मामला है। हिंदू धर्म सेवा इस बात का पूर्ण विरोध करती है एवं चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े यह शादी होने नहीं दी जाएगी। इसके लिए धर्म सेना किसी भी हद तक जा सकती है।

फिलहाल इस शादी में वैधानिक दस्तावेजों के साथ लगाई गई आपत्ति ही इस शादी पर रोक लगा सकती है परंतु यदि दस्तावेज वैधानिक नहीं होते एवं युवक की युवती में से कोई एक इंकार नहीं करता तो इस शादी को कानूनन रोकना असंभव है।

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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक

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