-अन्तिम
प्रकाशित मतदाता सूचियां समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक
दलों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है
-विशेष
संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम
के अन्तर्गत 06 जनवरी 2025 को अन्तिम प्रकाशन होगा
लखनऊ,19 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी
नवदीप रिणवा ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को मतदाता सूची दिए जाने के संबंध
में जानकारी दी है। उन्हाेंने बताया कि वर्तमान में 09 विधानसभाओं में उप निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदान में प्रयुक्त होने
वाली मतदाता सूची निःशुल्क समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक
दलों के उम्मीदवारों को नामांकन वापसी एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की
अन्तिम सूची तैयार होने के 3 दिन के भीतर उपलब्ध करायी जाएंगी।
उन्होंने
बताया कि प्रत्येक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आलेख्य एवं
अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूचियां समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर
के राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती रही है।
निर्वाचन
अधिकारी ने बताया कि इसके क्रम में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर हुए विशेष संक्षिप्त
पुनरीक्षण कार्यक्रम-2024 के
अन्तर्गत आलेख्य प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023 एवं अन्तिम प्रकाशन 23 जनवरी 2024 की प्रकाशित मतदाता सूचियां समस्त
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध करायी
गयी थीं।
प्रदेश के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 के अन्तिम प्रकाशन-2024 अर्थात् 23 जनवरी 2024 के पश्चात् से प्रारम्भ हुए निरन्तर
पुनरीक्षण की अवधि में परिवर्द्धित या विलोपित किए गए नामों तथा मतदाता सूची की
प्रविष्टि में संशोधनों की सूचियां जन सामान्य के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की
वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर प्रत्येक माह की उपलब्ध है, जहां से सम्बन्धित सूचियां प्राप्त की
जा सकती हैं।
अर्हता
तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 से प्रारम्भ हो रहे विशेष संक्षिप्त
पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 की अवधि
में आलेख्य प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की दो प्रतियां (हार्ड एवं साफ्टकापी
में) निःशुल्क सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को उपलब्ध करायी जाएंगी। मतदाता सूची
(बिना फोटो) की पीडीएफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जन सामान्य हेतु
उपलब्ध रहेंगी।
मुख्य
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि में
सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दावे और आपत्तियों से
सम्बन्धित सूचियां हर माह राजनीतिक दलों को उपलब्ध करायी जाएंगी। यह सूचियां जन
सामान्य हेतु भी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर
उपलब्ध रहेंगी। विशेष
संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 कार्यक्रम
के अन्तर्गत 06 जनवरी 2025 को अन्तिम प्रकाशन होगा। इस हेतु तैयार
की जाने वाली मतदाता सूचियां समस्त मान्य प्राप्त राजनैतिक दलों को अंतिम प्रकाशन
के समय दो प्रतियों (हार्ड एवं साफ्टकापी में) में निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएंगी।
मुख्य
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार किसी भी
निर्वाचन के समय निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली अद्यतन मतदाता सूचियां प्रदेश के
समस्त मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं।
वर्तमान
में 09 विधानसभाओं
में गतिमान उप निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भी मतदान में प्रयुक्त होने वाली
मतदाता सूची निःशुल्क समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों
के उम्मीदवारों को नामांकन वापसी एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अन्तिम
सूची तैयार होने के 3 दिन के
भीतर उपलब्ध करायी जाएंगी।
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(Udaipur Kiran) / दिलीप शुक्ला