-पुलिस की नौकरी लगवाने के नाम पर पांच लाख रुपये लेने का भी आरोप
प्रयागराज, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गहमर थाने के सिपाही पर दर्ज गैर इरादतन हत्या, नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख रुपये लेने के आरोपों की जांच छह सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने राजकिशोर सिंह की याचिका पर दिया।
सिपाही राकेश पाल व दो अन्य पर गैर इरादतन हत्या व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। शिकायतकर्ता साई मंदिर के मुख्य पुजारी राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम गहमर, पट्टी भैरो राय, ने आरोप लगाया कि उनके बेटे विकास कुमार सिंह से सिपाही ने पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर पांच लाख रुपये लिए। नौकरी न लगने के बाद रुपये मांगने पर आरोपी ने उनके बेटे की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है। याची ने मामले की शीघ्र, निष्पक्ष व उचित विवेचना करने की मांग में याचिका दायर की थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे