जम्मू, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । फार्मास्युटिकल दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने वाले कानूनी और नियामक ढांचे का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजौरी के उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने जिले भर में फार्मास्युटिकल दुकानों का निरीक्षण करने के लिए समर्पित टीमों का गठन किया है। निरीक्षण में ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम और अन्य संबंधित नियमों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत बिलिंग सिस्टम के कार्यान्वयन, सीसीटीवी कैमरों की उपस्थिति और अनुसूची एच1 और एनआरएक्स दवाओं के बिक्री रिकॉर्ड के रखरखाव की पुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया गया।
यह पहल प्रतिबंधित दवाओं के संभावित दुरुपयोग और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बढ़ी निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता के बारे में बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर शुरू की गई थी। निरीक्षण टीमों जिसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे को शेड्यूल एच1 और एनआरएक्स दवाओं के लिए सटीक बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए फार्मेसियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं की पूरी तरह से जांच करने का काम सौंपा गया था जिसमें आदत बनाने वाले पदार्थ शामिल हैं जिन्हें सावधानीपूर्वक विनियमन की आवश्यकता होती है।
इसके अलावा कई प्रतिष्ठानों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली और गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों के कार्यान्वयन में कमियों का पता चला। छह फार्मास्युटिकल कंपनियों को उनके लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहने के लिए दंडित किया गया था। दंडात्मक उपाय के रूप में इन प्रतिष्ठानों का कामकाज चार दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।
जुर्माने के अलावा जिला प्रशासन ने सभी दवा दुकानों को सलाहकार दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें उचित बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखने, सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने और कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली को अपनाने के महत्व को दोहराया गया है। इन उपायों से दवा बिक्री की निगरानी को बढ़ावा मिलने और जिले में प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग की संभावना कम होने की उम्मीद है। आने वाले हफ्तों में निरीक्षण जारी रहेगा, अनुवर्ती जांच के साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निलंबित कंपनियों ने उल्लंघनों को सुधार लिया है और अन्य दुकानें नियमों का पालन कर रही हैं।
(Udaipur Kiran) / राहुल शर्मा