Jharkhand

बालिका उच्च विद्यालय भुरकुंडा की प्राचार्या ने किया 28000 का गबन, सस्पेंड

डीसी चंदन कुमार

वसूली जाएगी गबन की गई राशि, निलंबन अवधि का नहीं मिलेगा वेतन

रामगढ़, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने गबन के मामले में बालिका उच्च विद्यालय भुरकुंडा की प्रभारी प्राचार्या रेणु कुमारी पर कार्रवाई की है। जांच के बाद प्राचार्या को निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही गबन की गई 28410 रुपए की राशि की वसूली उनसे करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा संख्यात्मक रूप से एक वार्षिक वेतन वृद्धि अवरोध रहेगी। गुरुवार को यह आदेश जारी करते हुए डीसी ने बताया कि गृह विज्ञान विषय की सहायक शिक्षिका रेणु कुमारी को कुछ दिनों के लिए बालिका उच्च विद्यालय, भुरकुंडा का प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया गया था।

प्रधानाध्यापक के पद पर किए गए कार्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी से करते हुए उपलब्ध कराए गए जांच प्रतिवेदन को जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक दिनांक 04.09.2023 में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर समिति द्वारा आदेश पारित किया गया कि रेणु कुमारी तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक सह शिक्षिका को विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित किया जाए।

प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए आरोपों की हुई बिंदुवार जांच

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के ज्ञापांक 1442 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा प्रपत्र ‘क’ गठित करते हुए आरोपों की बिंदुवार जांच करने के लिए जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जांच पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि रेणु कुमारी के विरुद्ध सभी आरोप सही है। फलस्वरूप जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 21.05.2024 में रेणु कुमारी को निलंबित करने का आदेश पारित किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया की शिक्षिका के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़ से जांच कराकर साक्ष्य सहित स्पष्ट जांच प्रतिवेदन से जिला शिक्षा स्थापना समिति को संसुचित किया जाए।

28 में को शिक्षिका हुई थी सस्पेंड

आदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय ज्ञापांक 748 दिनांक 28.05.2024 द्वारा शिक्षिका रेणु कुमारी को निलंबित किया गया। साथ ही अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी को मामले की पुनः जांच करने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी रामगढ़ ने अपने पत्राक 48 दिनांक 08.07.2024 द्वारा शिक्षिका के विरुद्ध आरोपों का बिंदुवार जांच कर प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। जिसमें पुनः सभी आरोप प्रमाणित हुए।

स्थापना समिति की बैठक में लिया गया निर्णय

जांच प्रतिवेदन को जिला शिक्षा स्थापना समिति की संपन्न बैठक दिनांक 19.09.2024 में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा सर्वसम्मति से रेणु कुमारी को दंड आरोपित करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से से बालिका उच्च विद्यालय रामगढ़ में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय पारित किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / अमितेश प्रकाश

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