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हरियाणा में नई सरकार के शपथ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नई सरकार के शपथ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी का हवाला देकर दोबारा चुनाव की मांग की गई थी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई। चीफ जस्टिस ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दें। कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग को अपनी प्रति सौंपे। हम इसे लिस्ट करने पर विचार करेंगे।

प्रिया मिश्रा और विकास बंसल की ओर से दायर याचिका में इन सीटों में ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन विधानसभा सीटों पर ईवीएम की बैटरी 99 फीसदी तक चार्ज थी, जबकि बाकी जगह बैटरियां 60 से 70 फीसदी चार्ज थी। याचिका में हरियाणा की 20 सीटों पर मतदान के बाद ईवीएम में हुई गड़बड़ियों के मद्देनजर दोबारा चुनाव का आदेश देने की मांग की गई है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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