Uttar Pradesh

अवैध ढंग से बनाई गई चार मंजिला इमारत में पंचायत चलाएगा बुल्डोजर

सांकेतिक फोटो—बुल्डोजर

नगर पंचायत ने निर्माणकर्ता को थमाया नोटिस

हमीरपुर, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सुमेरपुर कस्बे के एक निवासी ने नेशनल हाईवे अथारिटी सहित नगर पंचायत के आदेशों को दरकिनार करके बगैर नक्शा पास कराये दस फीट जगह के बैनामे की जगह 14 फीट में चार मंजिला इमारत खड़ी कर दी है। नगर पंचायत अब इस इमारत पर बुल्डोजर चलाने की तैयारी में है। इसके लिए नगर पंचायत सुमेरपुर अभी तक दो नोटिस निर्माणकर्ता को थमा चुकी है।

नगर पंचायत सुमेरपुर के अधिशाषी अधिकारी दिनेश आर्य ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्पष्ट आदेश है कि कोई भी नवनिर्माण मध्य सड़क से 110 फीट के भीतर नहीं किया जाएगा। लेकिन कस्बे के आशीष गुप्ता ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों को दरकिनार करके भवन का निर्माण किया है।

उन्होंने बताया कि बगैर नगर पंचायत से नक्शा पास कराये कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है। इन्होंने नगर पंचायत से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया है। बताया कि जिस भूखंड में निर्माण कराया जा रहा है। उस भूखंड का बैनामा दस फीट चौड़ाई का हुआ है। जबकि निर्माण 14 फीट में करके नगर पंचायत की नाली को भवन के अंडरग्राउंड किया गया है।

उन्होंने बताया कि निर्माणकर्ता को अभी तक दो नोटिस दिए जा चुके है। अवैध रूप से निर्मित भवन को गिराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू है। जल्द ही उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर अवैध ढंग से निर्मित कराए गए भूखंड में बुलडोजर चला कर गिराया जाएगा। निर्माणकर्ता ने बताया कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हद से बाहर भवन बना रहे है। नगर पंचायत में नक्शा स्वीकृत करने का आवेदन दिया था। लेकिन स्वीकृत नहीं किया गया है। उन्होंने बैनामा के आधार पर भूखंड में निर्माण कार्य कराया है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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