जयपुर, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब दस साल तक कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त युवक को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि मामले में पीडिता की ओर से 15 जुलाई, 2019 को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि अभियुक्त ने नाबालिग उम्र से ही उससे दोस्ती की और शादी का वादा कर संबंध बनाए। इस दौरान उसने मांग में सिंदूर भी भरी। रिपोर्ट में कहा गया कि करीब नौ-दस साल तक अभियुक्त ने उससे संंबंध बनाए। इस दौरान वह करीब पन्द्रह बार गर्भवती भी हुई और गोलियों से गर्भपात कराया। वहीं अभियुक्त अब दूसरी जगह शादी कर रहा है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका दूर के रिश्ते में चाचा लगता है और घर के पास रहता है। करीब 14 साल पहले वह अपनी दुकान पर बैठती थी, जिससे दोनों की पहचान हुई थी। अभियुक्त ने उसे एक दिन घर बुलाकर संबंध बनाए और इसके बाद शादी का झांसा देकर अनगिनत बार अलग-अलग स्थानों पर संबंध बनाए। रिपोर्ट दर्ज कराने के करीब ढाई महिने पहले भी उसने होटल में उसके साथ संबंध बनाए थे। दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीडिता की जन्म तिथि वर्ष 1997 की है। पीडिता के चर्म रोग होने के कारण कई लडकों ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पीडिता ने उससे शादी का प्लान कर उसे फंसाया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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(Udaipur Kiran)