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दिल्ली आबकारी केस के आरोपितों को दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध कराने का ईडी को निर्देश

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए ईडी को निर्देश दिया है कि वो आरोपितों को दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर के पहले दस्तावेजों की सॉफ्ट प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपितों के वकीलों की ओर से अपनाये गए रुख पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल, कोर्ट ने आरोपितों की ओर से पेश वकीलों से जब पूछा कि आपको दस्तावेज देखने के लिए कितना समय चाहिए तो कुछ वकीलों ने दो सौ घंटे बताया। कोर्ट ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको दो सौ घंटे चाहिए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि पिछले 24 सालों से वे जज हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। सुनवाई के दौरान आरोपितों के वकीलों ने दस्तावेज परीक्षण के लिए ईडी की ओर से दी जा रही जगह पर आपत्ति जताई थी। ईडी ने कहा कि नई जगह में नए फर्नीचर, एसी इत्यादि सुविधाएं हैं। ईडी ने कोर्ट को नई जगह का वीडियो भी कोर्ट को दिखाया। इस पर आरोपितों के वकीलों ने कहा कि उन्हें पोर्टा केबिन में बैठकर घंटों दस्तावेज निरीक्षण करने को कहा जा रहा है। वहां बंदरों का भी आतंक है। उसके बाद कोर्ट ने आरोपितों के वकीलों को नई जगह का निरीक्षण कर वहां की सुविधाओं के बारे में बताने को कहा।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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