– जिला जज विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट,09 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । फसल की रखवाली के लिए खेत गए किसान की रात्रि में हत्या कर देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बुधवार को बताया कि रैपुरा थाने में रामनगर गांव के निवासी रामऔतार पाल ने बीती 2 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में वादी ने बताया था कि उसके पिता रामआसरे पाल (65) अपने खेत पर बने बोर में रहते थे। घटना के दिन 2 जून 2022 को सवेरे लगभग 9ः30 बजे वहां खेत जोतने गए कल्लू प्रजापति ने देखा कि उनके पिता रक्त रंजित अवस्था में खेत में पड़े थे। इसकी सूचना मिलने पर वह लोग भी मौके पर पहुंच गए। वादी के अनुसार घटना के एक दिन पहले एक जून को रात 9 बजे पिता से बात होने पर उन्होंने बोर में रहने की बात कही थी। सवेरे 8 बजे मोबाइल में फोन लगाने पर घण्टी तो जा रही थी, किन्तु फोन नहीं उठ रहा था। पुलिस ने वादी के अनुसार उसके पिता की हत्या की गयी थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना के दौरान इस मामले में मृतक के गांव रामनगर के ही निवासी लक्ष्मण निषाद को गिरफ्तार किया था। साथ ही मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि मृतक रामआसरे पाल के खेत में नलकूप था। हत्यारोपी लक्ष्मण निषाद ने उनके नलकूप से खेतों की सिंचाई कराई थी, किन्तु सिंचाई का भुगतान नहीं कर रहा था। इस पैसे को लेकर लक्ष्मण निषाद और रामआसरे पाल के बीच विवाद भी हुआ था। जिसके बाद रात में लक्ष्मण निषाद ने खेत में लाठी डंडों से पीटकर रामआसरे की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी लक्ष्मण निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल