Madhya Pradesh

भोपालः गरबा-ढांढिया कार्यक्रमों में बिना पहचान पत्र प्रवेश नहीं, आदेश जारी

कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह (फाइल फोटो)
आदेश की प्रति

भोपाल, 5 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दुर्गा उत्सव 2024 के दौरान भोपाल जिले में होने वाले गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन करना आयोजन समितियों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

शनिवार देर शाम जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी आयोजन समितियों को आयोजन स्थल पर प्रवेश के लिए पहचान पत्र की अनिवार्यता रखनी होगी। इसके अलावा, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता भी अनिवार्य होगी। आदेश में कहा गया है कि गरबा, डांडिया समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन समिति किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन के आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दी जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह की संदिग्ध, आपत्तिजनक वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा। न ही उसका प्रयोग व प्रदर्शन कर सकेगा। आयोजन समिति विद्युत सुरक्षा से संबंधित सभी कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें। इसका प्रमाण-पत्र विद्युत विभाग से लिया जाना अनिवार्य होगा।

आयोजन समितियों को इन व्यवस्थाओं का पालन करना होगा

– प्रवेश व्यवस्था: किसी भी व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के आयोजन स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

– सीसीटीवी कैमरे: आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होनी चाहिए।

– अग्नि सुरक्षा: पंडालों में अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है।

– प्राथमिक चिकित्सा: आयोजन स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

– संदिग्ध वस्तुओं की रोकथाम: आयोजन स्थल पर संदिग्ध वस्तुएं या धारदार हथियार लाने और प्रदर्शित करने की सख्त मनाही होगी।

– विद्युत सुरक्षा: आयोजन स्थल की विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

विभागों को दी अलग-अलग जिम्मेदारी

– कलेक्टर ने संबंधित विभागों को दुर्गा उत्सव के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें पुलिस आयुक्त, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को विभिन्न सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पालन की जिम्मेदारी दी गई है। कलेक्टर ने आदेशित किया है कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि दुर्गा उत्सव 2024 का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।

पुलिस आयुक्त- उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया जाएगा।

नगर निगम – साफ-सफाई, विसर्जन घाटों पर गोताखोरों और अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग- अस्पतालों और आयोजन स्थलों पर आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं के लिए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी।

विद्यतु कंपनी- विसर्जन घाटों और चल समारोह के मार्गों में विद्युत व्यवस्थाके इंतजाम।

(Udaipur Kiran) तोमर

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