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दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर में करंट लगने से हुई मौत पर नाराजगी जताई, पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दौरान करंट लगने से हुई मौत पर नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसी साल जनवरी में जागरण के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। यह बहुत बुरा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो नवरात्रि में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।

हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर प्रशासन से भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें नवरात्रि के दौरान भीड़ नियंत्रित करने के उपायों का भी विवरण मांगा है। नवरात्रि के पहले दिन 2 और 3 अक्टूबर की दरम्यानी रात को नवरात्रि की तैयारी के दौरान हाइड्रोजन लाइट लगाने के दौरान रॉड में करंट आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए।

उल्लेखनीय है कि 27 जनवरी को जागरण के दौरान एक महिला की मौत पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर 2021 को कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त किया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाये रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की थी। कोर्ट ने प्रशासक को एक सचिव सह कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया था जो प्रशासक के रोजाना के कामों में मदद करेंगे।

(Udaipur Kiran) / संजय कुमार

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(Udaipur Kiran) पाश

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