रांची, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सांसद के खिलाफ 28 अक्टूबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।
यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके ऊपर शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की।
दूसरा मामला लोकसभा चुनाव के दौरान झामुमाे का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में भी अदालत ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। इस संबंध में बुढ़इ थाना में मामला दर्ज है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना