जयपुर, 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने न्यू सांगानेर रोड स्थित निजी स्कूल से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली रोड को सौ फीट चौडी करने के गत 16 नवंबर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, जेडीए व याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने इन्हें शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उन्होंने इस मामले में लंबित चल रही याचिका और उसमें हुए अंतरिम आदेशों की जानकारी खंडपीठ को क्यों नहीं दी। सीजे एमएम श्रीवास्तव शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश श्री राम नगर विकास सेवा समिति की रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई करते हुए दिए।
मामले से जुडी अधिवक्ता पल्लवी मेहता ने बताया कि इस मामले में दायर पीआईएल में खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह जानकारी नहीं दी गई थी कि मामले में एकलपीठ के समक्ष भी याचिकाएं लंबित हैं और उनमें अंतरिम आदेश हो रखे हैं। ऐसे में रिव्यू पिटिशन दायर कर अदालत से पूर्व आदेश को वापस लेने या संशोधित किए जाने का आग्रह किया था। जिस पर अदालत ने तत्काल प्रभाव से अपने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल खंडपीठ ने 16 नवंबर 2023 को न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली रोड पर जेडीए को छह महीने में अतिक्रमण हटाकर सौ फीट चौडी रोड का निर्माण करने का निर्देश दिया था। वहीं अदालत ने कहा था कि रोड की सीमा में आ रहे जो लोग अतिक्रमी नहीं है, उनका पुनर्वास किया जाए।
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(Udaipur Kiran)