सोलन, 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 30-I के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 5 के उप निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्राई डे के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 05 के लिए 29 सितम्बर को होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत नगर निगम सोलन की परिधि में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन के परिधि में स्थित किसी भी होटल, भोजनालय, सराय, दुकान या अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थ एवं मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
इन आदेशों के अनुसार मतदान क्षेत्र में उपरोक्त निर्धारित समयावधि में ड्राई डे घोषित किया गया है।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 05 के उप निर्वाचन के दृष्टिगत नगर निगम सोलन की परिधि में मतगणना पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। उपरोक्त प्रतिबंध की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / संदीप शर्मा