Madhya Pradesh

श्योपुर: गांजा तस्कर को तीन साल की जेल, पांच हजार का जुर्माना

श्योपुर, 23 सितम्बर (Udaipur Kiran) । बड़ौदा थाना क्षेत्र के लगभग 3 साल पुराने एक गांजा तस्करी के मामले में गांजा तस्कर को न्यायालय ने सोमवार को 3 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है। मामले में राज्य सकी ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव ने पैरवी की।

जाधव ने बताया कि 5 जनवरी 2021 को बड़ौदा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बिचगांवड़ी का रामअवतार गुर्जर बड़ौदा में गल्ला मंडी मैन गेट के पास गांजा पीने वालो को गांजा बेच रहा है। सूचना पर उप निरीक्षक हिमांशु भार्गव पुलिस बल के साथ पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की और मौके पर विधिवत कार्यवाही करते हुए उसकी तलाशी ली। उसके हाथ में प्लास्टिक के थैले में गांजा मिला, जिसे तौलने पर उसका वजन 1 किलो 600 ग्राम निकला। आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। विचारण के बाद विशेष न्यायालय श्योपुर द्वारा आरोपी रामअवतार पिता कन्हैलाल गुर्जर निवासी ग्राम बिचगांवडी थाना बडौदा जिला श्योपुर को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए सोमवार को 3 साल की जेल और 5 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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