जबलपुर, 21 सितंबर (Udaipur Kiran) । लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक प्राचीष जैन ने शासकीय हाईस्कूल गौरा नेगई, विकासखण्ड मझौली के माध्यमिक शिक्षक ऋषि परोहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि उक्त शिक्षक द्वारा शैक्षणिक कार्यों में रूचि न लेने, कार्य में बाधा उत्पन्न करने, नियमानुसार शैक्षणिक कार्य न करने, बच्चों से अभद्र भाषा में अपशब्द वाली भाषा का प्रयोग करने इत्यादि आरोप पर जांच प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया सिद्ध पाये गये है। परोहा द्वारा कारण बताओं के जवाब में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद समाधानकारक नहीं पाए जाने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौडा विकासखण्ड मझौली नियत किया गया है।
(Udaipur Kiran) / विलोक
(Udaipur Kiran) तोमर