जौनपुर, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । लाइन बाजार थाना अंतर्गत लाइन बाजार मोहल्ले में किराए के मकान में रह रही पीड़िता के अपहरण व दुष्कर्म की घटना को कोर्ट ने अविश्वसनीय पाते हुए आरोपी वैभव सिंह को शुक्रवार को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पीड़िता के बयान को विरोधाभासी वह विश्वास नहीं पाया तथा मेडिकल रिपोर्ट से भी दुष्कर्म की पुष्टि होना नहीं पाया।
अभियोजन के अनुसार वादिनी ने थाना लाइन बाजार में 9 जुलाई 2022 को तहरीर दिया कि वह लाइन बाजार क्षेत्र में किराए के मकान पर रहती है। वहां किराएदार वैभव सिंह नाबालिग पीड़िता को 28 जून 2022 को 3:00 बजे दोपहर बहला फुसला कर धमकी देकर अगवा कर ले गया। 10 दिन बाद जब पीड़िता आई तब उसने बताया कि वैभव ने उसके साथ दुराचार किया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की तथा वैभव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। वादिनी,पीड़िता व अन्य गवाहों का बयान सरकारी वकील द्वारा दर्ज कराया।
आरोपी ने तर्क दिया कि वादिनी ने ₹80 हजार उधार लिया था उसे वापस न करना पड़े इसलिए फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी के अधिवक्ता पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा गवाहों से जिरह की गई जिससे कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि घटना के समय पीड़िता बालिग थी। गवाहों के बयान से आरोपी की संलिप्तता का कोई विश्वसनीय साक्ष्य सामने नहीं आया। आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकी देना भी साबित नहीं हुआ।अभियोजन के अनुसार पीड़िता एवं आरोपी कई जनपद होते हुए अन्य राज्य में भी गए लेकिन दोनों को एक साथ किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा।
पीड़िता ने इस मध्य कभी भी आरोपी की शिकायत करने, उससे बचने या प्रतिरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया।डॉक्टर के बयान से भी स्पष्ट हुआ कि पीड़िता के साथ कोई बलपूर्वक एक्टिविटी नहीं की गई थी चिकित्सीय परीक्षण से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी ने पीड़िता के साथ दुराचार नहीं किया।पीड़िता व गवाहों के बयान में तमाम विरोधाभास एवं विसंगतियां पाई गई।आरोपी के खिलाफ अपराध साबित नहीं हुआ।कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव