-जमीन पर निर्माण व ध्वस्तीकरण पर कोर्ट ने लगाई रोक
प्रयागराज, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पी डब्ल्यू डी कुंभ मेला के अधिशासी अभियंता खंड 4 से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और पूछा है कि बिना किसी कानूनी प्राधिकार के याची की जमीन पर बन रही सड़क के मुआवजे का भुगतान करेंगे या नहीं।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 25 सितम्बर नियत करते हुए याची के प्लांट से किसी भी निर्माण के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने प्रयागराज की फूलपुर तहसील के गांव कोटवा के निवासी अभिषेक उपाध्याय व दो अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका में याची का कहना है कि उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसके बावजूद कुम्भ मेले के लिए जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और मुआवजे का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।
अधिशासी अभियंता कुम्भ मेला ने बताया कि 4 अगस्त 22 के बैनामे के तहत याची का नाम प्लाट पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पुराना चक था, कुम्भ के लिए सुंदरीकरण किया जा रहा है। क्योंकि चकबंदी नहीं हुई है, इसलिए कच्ची सड़क रिकॉर्ड पर दर्ज नहीं है। याची अधिवक्ता ने कहा पिछली चकबंदी में कोई सड़क दर्ज नहीं थी। वहां सड़क नहीं है। जबरन कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। याची से ऐसा करने की अनुमति नहीं ली गई है और कच्चे मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। जबकि राजस्व अभिलेखों में सड़क दर्ज नहीं है। कुम्भ कार्य के लिए ली गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे