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डायरेक्टर उप्र स्थानीय निकाय ने कोर्ट को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-कहा, याची का पूरा भुगतान कर सम्बंधित क्लर्क को कारण बताओ नोटिस दी गई है

प्रयागराज, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश डायरेक्टर उप्र स्थानीय निकाय लखनऊ ने अपने स्टाफ की लापरवाही से याची की ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि के भुगतान में हुई देरी से कोर्ट को हुई असुविधा के लिए माफी मांगी और बताया कि सम्बंधित बाबू को कारण बताओ नोटिस दी गई है।

डायरेक्टर ने बताया कि याची के बकाये का पूरा भुगतान कर दिया गया है। अब कुछ बाकी नहीं है। याची के 2003 की नियमावली के तहत नियमितीकरण मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने परमानंद किशोर की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर कोर्ट ने डायरेक्टर की हाजिरी माफी की अर्जी स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दी। याची ने सेवा नियमितीकरण सहित ग्रेच्युटी आदि का भुगतान करने की मांग की है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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