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नाडा के निलंबन के मामले में बजरंग पुनिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं मिली अंतरिम राहत

दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर पहलवान बजरंग पुनिया को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने नाडा को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

पहलवान बजरंग पुनिया की ओर से पेश वकील राजीव दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अक्टूबर में होनेवाले वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहते हैं और नाडा का फैसला उन्हें इस चैंपियनशिप में उतरने से रोकता है। दरअसल, मार्च में सोनीपत में ट्रायल्स के दौरान बजरंज ने यूरिन का सैंपल देने से इनकार कर दिया था। इनकार करने के बाद नाडा ने एक्शन लिया और बजरंग पर प्रतिबंध लगा दिया।

नाडा ने बजरंग को भेजे नोटिस में कहा था कि आपने डोप टेस्ट के लिए यूरिन का सैंपल देने को कहा गया था, लेकिन आपने सैंपल देन से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि जब तक नाडा एक्सपायरी किट के मुद्दे के बारे में आपके ईमेल का जवाब नहीं देता, तब तक आप सैंपल नहीं देंगे। नाडा ने 21 जून को नेशनल डोपिंग रोधी नियम के अनुच्छेद 2.3 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

बजरंग ने याचिका में कहा है कि सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक अल्बानिया में होने वाला है, जिसमें वह हिस्सा लेना चाहता है। अगर नाडा का प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो वो चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकेगा। याचिका में मांग की गई है कि नाडा को दिशानिर्देश जारी किया जाए कि वो बजरंग पुनिया पर से अपना प्रतिबंध हटाए। याचिका में कहा गया है कि बजरंग ने कभी भी अपना यूरिन सैंपल देने से मना नहीं किया बल्कि वो एक्सपायर किट पर नाडा का जवाब मांग रहा था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार

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