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गंगा में सीवेज प्रवाह मामले में अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के एनजीटी के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, 06 सितंबर (Udaipur Kiran) । गंगा में सीवेज का प्रवाह रोकने की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने पर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश वाले एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई करेगा।

एनजीटी ने गंगा में सीवेज प्रवाह रोकने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने पर इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया था। 9 फरवरी को एनजीटी ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो महज मूकदर्शक बना हुआ है और गंगा में सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा। एनजीटी ने बोर्ड को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) पाश

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