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सिविल कोर्ट ने क्रिमिनल अपील याचिका की खारिज, सजा बरकरार

कोर्ट फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 04 सितंबर (Udaipur Kiran) । सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बुधवार को प्रज्ञा केंद्र के संचालक से 5.31 लाख रुपये की लूट मामले में सजायाफ्ता पंकज कुमार पासवान की सजा को बरकरार रखा है। एसडीजेएम रूपम स्मृति टोपनो ने लूट एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर पंकज कुमार पासवान को गत 29 जुलाई को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।

इसी सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की थी। लूट की घटना को लेकर आशीष कुमार ने 11 नवंबर, 2022 को मैक्लुस्कीगंज थाना में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने सजा को बरकरार रखते हुए क्रिमिनल अपील याचिका खारिज कर दी। आरोपित बिहार के औरंगाबाद जिले के महिप बिगहा गांव का रहने वाला है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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