प्रयागराज, 03 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक रहे अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है।
बरेली के थाना बारादरी में मोहम्मद हसीन ने सद्दाम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया है। आरोप है कि सद्दाम अपना नाम मुश्ताक बताकर उसके मकान में किराए पर रह रहा था। जब किराया मांगा तो मुश्ताक ने अपना असली नाम सद्दाम बताते हुए धमकाया, कहा कि दोबारा किराया मांगा तो जान से मार देंगे। कुछ दिन बाद सद्दाम कमरे में रखा बैग लेकर फरार हो गया। जिसमें 50 हजार रुपये, आधार कार्ड व बैंक पासबुक थी। याची 19 फरवरी 2024 से जेल में बंद है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे