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पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला मामले के आरोपित गुरुपद माजी को जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल चित्र

नई दिल्ली, 02 सितंबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाला मामले के आरोपित गुरुपद माजी को जमानत दे दी है। जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि आरोपित दो वर्षों से ज्यादा समय से हिरासत में है और ट्रायल खत्म होने की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। हाई कोर्ट ने जमानत के आदेश में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनीष सिसोदिया के जमानत पर दिए गए आदेश का जिक्र किया, जिसमें ट्रायल में काफी देरी को आधार बनाया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि गुरुपद माजी 02 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में है और अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। माजी ने याचिका में कहा था कि वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। उसे डायबिटीज, हेमरॉयड्स और चक्कर आते हैं।

बतादें कि ट्रायल कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। गुरुपद माजी पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला कारोबारा के मास्टरमाइंड अनुप माजी का एक पार्टनर है। गुरुपद माजी को ईडी ने 26 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पश्चिम बंगाल के अवैध कोयला कारोबार के मामले में 02 अगस्त 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक अभियोजन शिकायत दाखिल किया था। ईडी ने गुरुपद माजी और उसके नियंत्रण में आने वाली छह कंपनियों को भी आरोपित बनाया था। ईडी के मुताबिक इस पूरे मामले में 2742 करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इस मामले में ईडी ने अब तक 204 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है।

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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा

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