मंडी, 2 सितंबर (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी सुजीत भगवान कामले को 1.036 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,00,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज जिन्होंने इस मामले में अभियोजन किया ने बताया कि इस मामले में दिनांक 24-11-2022 को सुजीत भगवान कामले के खिलाफ पुलिस थाना सदर में अभियोग संख्या 261-2022 दर्ज हुआ था। दिनांक 23-11-2022 को अन्वेषण अधिकारी थाना सदर मंडी नाकाबंदी हेतु भ्युली चौक पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद था तथा कुल्लू की तरफ से आने वाली छोटी -बड़ी गाडिय़ों को चैक किया जा रहा था। रात के साढ़े दस बजे एक वोल्वो बस कुल्लू से मंडी की तरफ आई, जिसे चैक करने के लिए रोका गया। बस चालक ने बस को सडक़ के किनारे खड़ा किया ।
बस में बैठी सवारियों का सामान आगे से पीछे की ओर सरसरी तौर पर चैक किया गया, उस समय बस में करीब 50 सवारियां बैठी थी । सीट नंबर 13-ई आखिरी सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी गोद में एक बैग ले रखा था, जिसे अन्वेषण अधिकारी ने अपना बैग चैक करवाने के लिए कहा तो वह व्यक्ति आनाकानी करने लगा तथा घबराया हुआ प्रतीत हुआ। सीट नंबर 13- ई् पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुजीत भगवान कामले पुत्र भगवान कामले निवासी . संकल्प वसहत चाल 138/बी ब्लॉक वीर जिगमाता भोसले मार्ग मनखरड महाराष्ट्र 400043 बताया। बैग में कोई संदिग्ध-चोरी का सामान होने का अंदेशा होने पर बैग की तलाशी ली गई थी । उक्त व्यक्ति के बैग से 1.036 किलोग्राम चरस पाई गई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सदर द्वारा अदालत में दायर किया था ।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी सुजीत भगवान कामले द्वारा 1.036 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा