Madhya Pradesh

ग्वालियरः नमूने बार-बार अमानक पाए जाने वाले फर्मों के लायसेंस निलंबित करने के निर्देश

– अर्थदण्ड जमा न करने वाली फर्मों का कारोबार बंद कराया जायेगा

ग्वालियर. 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिन फर्मों के खाद्य पदार्थों के नमूने बार-बार अमानक पाए जा रहे हैं उन फर्मों के लायसेंस व पंजीयन निलंबित करें। साथ ही अर्थदण्ड जमा न करने वाली फर्मों के लायसेंस व पंजीयन निलंबित करने के साथ-साथ उनके कारोबार को भी विधिक प्रक्रिया अपनाकर बंद कराया जाए। यह निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दिए।

शनिवार को यहां कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में बाहर से आने वाले मावा व पनीर के परिवहन पर पैनी नजर रखें। बस स्टेण्ड व रेलवे स्टेशन पर इसकी लगातार चैकिंग की जाए। उन्होंने जिले में खाद्य पदार्थों विशेषकर दूध एवं दूध के उत्पादों की निरंतर सेम्पलिंग करने पर विशेष बल दिया।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ग्राहकों को दूध एवं दूध से बने उत्पादों की नि:शुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराने वाली फर्मों की जानकारी भी दिलाई जाए। साथ ही खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की शिकायत दर्ज करने के लिये निर्धारित किए गए फोन नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि मिलावट की शिकायत मोबाइल नम्बर 7999577244 पर दर्ज कराई जा सकती है। बैठक में अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार व टीएन सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

(Udaipur Kiran) तोमर

Most Popular

To Top