रांची, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट में शनिवार को बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में मो. इरशाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले मो. इरशाद ने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिता खारिज कर दी थी। ईडी ने इसी साल 16 अप्रैल को मो. इरशाद, प्रियरंज सहाय, विपिन सिंह और झामुमो के नेता अंतु तिर्की को गिरफ्तार किया था। इन सभी के खिलाफ अदालत में ईडी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। इसी मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दे दी थी, लेकिन अदालत ने इस कथित घोटाले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता पर सवाल उठाया था। हेमंत सोरेन करीब पांच माह तक जेल में रहे थे। ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।
(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना