नई दिल्ली, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को करने का आदेश दिया।
इस मामले के एक आरोपित हरीश जारवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराये जाने के आदेश को चुनौती दी है। इससे पहले 9 जुलाई को विधिक सहायता प्राधिकार ने दोषियों की भुगतान क्षमता और पीड़ित पर हुए प्रभाव का आकलन संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले 18 मई को दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की पैरवी करने में अभियोजन पक्ष की ओर से आए खर्च का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था।
कोर्ट ने 28 फरवरी को प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। इसके अलावा हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।
दिल्ली पुलिस ने 28 अगस्त, 2021 को प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपित बनाया गया था। 18 अप्रैल, 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के पानी के कुछ टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था।
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