कैथल, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस स्मार्ट स्टोर को सेवाओं में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के चलते फटकार लगाते हुए 10000 रुपए जुर्माना किया है। यह जुर्माना मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को देने के ओदश किए गए हैं। इस बारे में जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान एडवोकेट विनय गर्ग ने जिला उपभोक्ता आयोग में 1 मार्च 2024 को शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत के अनुसार विनय गर्ग ने रिलायंस स्मार्ट स्टोर से 2132 रुपए कीमत में 10 किलो आशीर्वाद शुद्ध आटा खरीदा था। इस 10 किलो आटे के साथ बेसन के 500-500 ग्राम के दो बैग फ्री में दिए जाने थे। फ्री में दिए जाने वाले इस बेसन के एक बैग की कीमत मात्र 71 रुपए थी। आशीर्वाद आटे की पैकिंग पर भी यह बेसन फ्री देने बारे लिखा गया था। लेकिन रिलायंस स्टोर के कर्मचारियों ने बेसन के बैग देने से साफ मना कर दिया। इस पर विनय गर्ग ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग द्वारा सम्मन दिए जाने के बावजूद रिलायंस स्टोर की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, इसलिए आयोग ने रिलायंस स्मार्ट स्टोर को 26 अप्रैल 2024 को एक्स पार्टी घोषित कर दिया। इसके बाद शिकायत पक्ष की दलील सुनते हुए आयोग की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य सुनील मोहन त्रिखा और हरीशा मेहता ने रिलायंस स्टोर को आदेश दिए कि शिकायतकर्ता को बेसन के 500-500 ग्राम के दो बैग दिए जाएं तथा मुआवजे के तौर पर 10000 रुपए 45 दिन में दिये जाएं।
(Udaipur Kiran) / नरेश कुमार भारद्वाज