जयपुर, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पन्द्रह वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कृष्ण कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 27 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अपराध में सहयोग करने वाली पीड़िता की रिश्तेदार महिला को पांच साल की सजा और 75 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना को लेकर पीडिता के भाई ने 6 जुलाई, 2021 को चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी छोटी बहन सुबह घर से लापता है। उसे आसपास और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन दिन बाद पीडिता को सिरसा से बरामद कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन उसका पूर्व परिचित अभियुक्त ने फोन कर किसी जरूरी काम से जयपुर बुलाया। इस पर वह जीप में बैठकर हवा महल, जयपुर पहुंची। यहां अभियुक्त उसकी महिला रिश्तेदार के घर ले गया। इसके बाद देर रात महिला रिश्तेदार और अभियुक्त सिंधी कैंप बस स्टैंड ले आए। यहां से अभियुक्त उसे सिरसा ले गया और दो दिन तक एक होटल में रखकर दुष्कर्म किया। वहीं तीसरे दिन अभियुक्त उसे एक पार्किंग में छोड गया और थोडी देर बाद वहां उसके परिजन व पुलिस आ गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता और उसके परिजनों ने उससे नाजायज राशि वसूलने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त और पीड़िता की महिला रिश्तेदार को सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran)