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कानपुर: दुष्कर्म मामले के आरोपित को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

कानपुर: दुष्कर्म मामले के आरोपित को हुई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

कानपुर,27 अगस्त (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बर्रा थाना की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से स्पेशल पास्को एक्ट न्यायालय ने दुष्कर्म मामले के आरोपित को 20 की कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी मंगलवार को पुलिस उपायुक्त दक्षिण जोन रविन्द्र कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि 2018 में बर्रा थाना क्षेत्र के दामोदर नगर निवासी रवि पुत्र छोटेलाल के खिलाफ 376 डी भारतीय दंड विधान एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एडीजे 13 स्पेशल पॉक्सो कोर्ट कानपुर में चल रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान गति देते हुए बर्रा थाने के पैरोकार विक्रम सिंह, कोर्ट मुहर्रिर दयाशंकर मिश्र और विवेचक निरीक्षक संतोष कुमार ओझा तथा एडीजीसी चंद्रकांत शर्मा की अच्छी पैरवी करने की वजह से न्यायालय में आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने में पुलिस को कामयाबी मिल गई। दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने मंगलवार को आरोपित रवि को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मिली है।

(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल / मोहित वर्मा

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