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धौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी एवं दो अन्य को मिली नियमित जमानत

असलम चौधरी का फ़ाइल फोटो

गाजियाबाद, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । मसूरी पुलिस द्वारा रविवार को रुड़की से गिरफ्तार किए धौलाना के पूर्व विधायक असलम चौधरी एवं दो अन्य आरोपितों जुबैर टाटा एवं उसके भाई की मंगलवार को एमपी-एमएलए अदालत ने नियमित जमानत मंजूर कर ली। सोमवार को अदालत ने असलम चौधरी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था।

असलम चौधरी एवं जुबैर टाटा और उसके भाई के दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में अदालत ने हाल ही में गैर जमानती वारंट जारी किए थे। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए अदालत में चल रही थी। असलम चौधरी बसपा से विधायक निर्वाचित हुए थे। बाद में वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। पिछला विधानसभा चुनाव वह समाजवादी पार्टी से लड़े थे।

उन पर आरोप है कि 7 सितंबर 2022 को उन्होंने अपने साथियों के साथ फर्जी एग्रीमेंट के जरिए करोड़ों की जमीन कब्जाने की कोशिश की। आरोप है कि जमीन के मालिक आदिल यामीन से इस कब्जे को छोड़ने के बदले 2 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। 3 सितंबर 2023 को पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया और इस बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसके आधार पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने असलम चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया जिसके बाद मसूरी पुलिस ने रविवार को रुड़की से गिरफ्तार किया था। सोमवार की दोपहर को असलम चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट आदर्श कुमार की अदालत में पेश किया गया। जहां मंगलवार को असलम चौधरी की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

मंगलवार को असलम चौधरी जुबेर टाटा व उसके भाई के अधिवक्ता ने एमपी-एमएलए कोर्ट में तीनों को नियमित जमानत दिए जाने की अर्जी दाखिल की जिस पर सुनवाई के बाद देर शाम अदालत ने तीनों की जमानत स्वीकार कर ली।

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(Udaipur Kiran) / फरमान अली / पवन कुमार / प्रभात मिश्रा

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