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डॉक्टर सुसाइड मामलाः दोषी विधायक प्रकाश जारवाल की सजा अवधि पर 14 अगस्त को सुनवाई

Rouse Avenue Court.

नई दिल्ली, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर 14 अगस्त को सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपित बनाया गया था।

कोर्ट ने 28 फरवरी को प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने 28 अगस्त, 2021 को प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

दरअसल, 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का सुसाइड नोट बरामद किया था, जिसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) पाश / सुनीत निगम

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