प्रयागराज, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के गैंगस्टर मामले में सजा बढ़ाने के मामले पर हाई कोर्ट में सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद चार जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। दो साल से ज्यादा सजा होती है तो अफजाल की संसद सदस्यता पर भी संकट आ सकता है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत कर रही है।
अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद शुरू हुए गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने जबकि राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलम्बित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाई कोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने चार जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अफजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं जबकि सजा बढ़ाने की अपील पर बहस करते हुए राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने कहा था कि केवल राजनीतिक रसूख और बढ़ती उम्र के आधार पर कम सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से राजनीति में अपराधियों का वर्चस्व बढ़ेगा और आम लोगों का मनोबल टूटेगा।
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी लगातार दूसरी बार गाजीपुर से सांसद बने हैं। 2019 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट से जीत हासिल की थी जबकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे और अफजाल अंसारी ने भाजपा के पारस नाथ राय को मात दी है।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / विद्याकांत मिश्र / डॉ. जितेन्द्र पाण्डेय / प्रभात मिश्रा