दुमका, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में पॉक्सो एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम रविवार को आयोजित हुई। कार्यक्रम झालसा, रांची के निर्देशानुसार प्रधान जज सह प्राधिकार अध्यक्ष संजय चंद्ररदायी के निर्देश पर आयोजित हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज प्रथम, रमेश चंद्र, जिला जज, द्वितीय प्रकाश झा, जिला जज तृतीय राजेश सिन्हा, जिला जज चतुर्थ धर्मेंद्र कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक आकाश भारद्वाज एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत उदघाटन किया।
कार्यक्रम में पोक्सो एक्ट यानि प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफन्स एक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पॉक्सो अधिनियम को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पॉनोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान किए गये है। इसके उल्लंघन से जेल के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।
कार्यक्रम में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए किस तरह केस को फ्रेम तैयार करना है। उसकी बारीकी को बताया गया। साथ ही पीड़िता को मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्रवाई करने की बात को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में पोक्सो एक्ट के संबंध में ओपन सेशन भी रखा गया। इसके अंतर्गत जिला जज प्रथम ने पोक्सो एक्ट की कार्यप्रणाली एवं इसमें आने वाले बाधाओं के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। कार्यक्रम का मंच संचालन सहायक एलएडीसी ने किया।
(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार / शारदा वन्दना