झुंझुनू, 28 जुलाई (Udaipur Kiran) । झुंझुनू पोक्सो कोर्ट ने शनिवार को करीब पांच साल पुराने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि सात सितंबर 2019 को बगड़ थाने में मामला दर्ज कराया था कि 16 साल की बच्ची छह सितंबर की शाम को इस्लामपुर गांव में सब्जी लाने गई थी। इसी दौरान उसे इस्लामपुर निवासी वसीम अकरम मिला। जो उसे बहला फुसलाकर झुंझुनू ले गया। जहां उसे एक रसमलाई खिलाई। इस रसमलाई के खाने के बाद बच्ची नशे में हो गई। जिसे वसीम अकरम अपने साथ इस्लामपुर की तरफ ले गया। स्वामियों की ढाणी के पास एक खेत में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता को शाम से ही उसके परिजन ढूंढ रहे थे। जो रात को इस्लामपुर गांव की एक स्कूल के पास नशे की हालत में मिली। जिसने परिजनों को आप बीती बताई। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं चालान पेश किया। पांच साल चले केस के ट्रायल के दौरान 17 गवाह व महत्वपूर्ण साक्ष्य कोर्ट के समक्ष विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस और तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी वसीम अकरम को मामले में दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा और 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम की राशि भी पीड़िता को देने के निर्देश दिए।
(Udaipur Kiran) / रमेश