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हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद सौमित्र खान के खिलाफ एफआईआर को सबूतों के अभाव में रद्द किया

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कोलकाता, 26 जुलाई (Udaipur Kiran) । कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद सौमित्र खान के खिलाफ एफआईआर को सबूतों के अभाव में रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सुव्र घोष की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य पुलिस द्वारा खान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

एफआईआर में, पुलिस ने कहा था कि खान ने 2023 में सोनामुखी में एक महिला संचालित स्व-सहायता समूह में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करते समय सोनामुखी पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर-इन-चार्ज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।

चूंकि खान एक निर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित मामला कोलकाता के विधाननगर में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुना जा रहा था।

हालांकि, खान ने एफआईआर को रद्द करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में भी अपील की थी।

खान बिष्णुपुर से तीन बार के लोकसभा सदस्य हैं। वह पहली बार 2014 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए थे। बाद में, उन्होंने भाजपा में शामिल होकर 2019 और 2024 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर / गंगा

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