जयपुर, 25 जुलाई (Udaipur Kiran) । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने समय से पहले ही लोन चुकाने पर ग्राहक से अतिरिक्त राशि वसूलने को गलत करार दिया है। इसके साथ ही आयोग ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 25 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षी को निर्देश दिया है कि वह परिवादी से वसूली गई छह लाख रुपए की राशि 28 दिसंबर 2013 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करे। आयोग के देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य सीमा शर्मा ने यह आदेश टीकम खंडेलवाल के परिवाद पर दिया।
परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने अपने बिजनेस के लिए विपक्षी फाइनेंस कंपनी से 60 महीने की अवधि के लिए 23 फरवरी 2013 को डेढ करोड रुपए का लोन लिया था। वह लोन की राशि का नियमित तौर पर भुगतान करता रहा। इस दौरान रुपए की व्यवस्था होने पर उसने विपक्षी से संपर्क किया और लोन राशि को प्रीपेमेंट करने की बात कही। वहीं परिवादी ने दस 28 दिसंबर 2013 को लोन की पूरी शेष राशि का भुगतान विपक्षी कंपनी को कर दिया, लेकिन विपक्षी कंपनी ने उससे प्रीपेमेंट के पेटे 6 लाख रुपए वसूल लिए। इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए कहा कि विपक्षी कंपनी ने लोन एग्रीमेंट में यह कहीं पर भी अंकित नहीं था कि समय से पहले लोन चुकाने पर फोरक्लोजर चार्ज के तौर पर उससे राशि वूसली जाएगी। आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि विपक्षी कंपनी को फोरक्लोजर के तौर पर परिवादी से राशि वसूलने का अधिकार नहीं था और ऐसा करना उसकी सेवाओं में कमी है। ऐसे में विपक्षी कंपनी वसूली गई राशि ब्याज सहित परिवादी को लौटाए।
(Udaipur Kiran)